- आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मी फाॅर्म 12-डी भरकर कर सकेंगे मताधिकार का प्रयोग
आपकी खबर, करसोग। 25 अप्रैल
आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में शामिल कर्मचारियों को डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा उपलब्ध करवाने हेतू विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों के लिए बैठक का आयोजन सहायक रिटर्निंग अधिकारी व एसडीएम करसोग राज कुमार की अध्यक्षता में किया गया।
एसडीएम करसोग राज कुमार ने कहा कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से वर्गीकृत आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मी अनुपस्थित मतदाताओं के रूप में डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करने के लिए पात्र होंगे। इस सुविधा के लिए आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मियों को नोडल अधिकारियों की ओर से प्रमाणित किया जाना आवश्यक होगा कि मतदान के दिन वे ड्यूटी पर तैनात हैं। उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं में तैनात कर्मियों को फाॅर्म 12-डी के माध्यम से मतदान की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उन्हे फार्म 12-डी भरकर 2 मई, 2024 तक सहायक रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना होगा।
उन्होंने कहा कि आवश्यक सेवाओं के अन्तर्गत चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और एंबुलेंस सेवाएं, अग्निशमन विभाग के आवश्यक ड्यूटी कर्मचारी, लंबे रूटों पर तैनात चालक और परिचालक, दुग्ध प्रसंघ और सहकारी समितियों के दूध आपूर्ति सेवा में तैनात कर्मचारी, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्राधिकृत मीडिया कर्मी, पंप आपरेटर, टर्नर, इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन के अतिरिक्त जेल कर्मचारियों को आवश्यक सेवाओं में शामिल किया गया है।