आपकी खबर, शिमला।
प्रदेश में अब बिना आय सीमा के पेंशन मिल सकेगी। जी हां, राज्य में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए अब सालाना आय सीमा 50 हजार रुपए व ग्राम सभा के अनुमोदन की शर्त को खत्म कर दिया गया है। नियमों में आवश्यक संशोधन कर राज्य सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन/भत्ता में आवश्यक संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। अब पात्र लोग ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से फार्म भरकर पेंशन के लिए विभाग के समक्ष आवेदन कर सकेंगे, जिसके साथ उन्हें शेल्फ डैकलेरेशन संलग्र करना होगा कि वे सरकारी पेंशनधारक नहीं और न ही आयकरदाता हैं। राज्य की कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आने के बाद पेंशन के लिए तय सालाना आय को खत्म करने की घोषणा की थी, जिसकी नोटिफिकेशन 11 मई को सभी जिला कल्याण अधिकारियों को जारी कर दी गई है। पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए निर्धारित प्रपत्र पर आवेदकों ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव के साथ फार्म संलग्र कर तहसील कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य था। साथ ही पेंशन के लिए आय सीमा भी पचास हजार रुपए निर्धारित थी। निर्धारित प्रक्रिया को पूरा करने के लिए काफी वक्त लग जाता था जिसके चलते दिव्यांगों व बुजुर्गों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। वहीं जिला कल्याण अधिकारी बिलासपुर आरसी बंसल ने बताया कि नए नियमों के तहत अब पेंशन प्राप्ति के लिए सालाना 50 हजार रुपए की आय सीमा व ग्राम सभा से पारित प्रस्ताव की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। आवेदकों को ऑनलाईन प्रक्रिया के तहत निर्धारित फार्म भरकर जमा करवाना होगा। (एचडीएम)