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हरोली में अवैध नशा निवारण केंद्र चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई

  • हरोली में अवैध नशा निवारण केंद्र चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई

 

आपकी खबर, हरोली। 16 अक्तूबर

हरोली में अवैध नशा निवारण केंद्र चलाने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्यवाही की है। अवैध तौर पर नशा निवारण केंद्र चलाने वाले 6 व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। मामले की पुष्टि हरोली थाना प्रभारी सुनील कुमार ने की है।

जानकारी के अनुसार पुलिस थाना हरोली को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि गांव अप्पर बढ़ेड़ा की दो मंजिल बिल्डिंग में अवैध रूप से नशा निवारण केन्द्र ( Illegal Rehabilitation Centre ) चलाया जा रहा है । जिस पर प्रभारी थाना द्वारा उप मण्डल पुलिस अधिकारी हरोली मोहन लाल रावत को अवगत करवाया गया।

इस पर उप मण्डल पुलिस अधिकारी हरोली मोहन लाल रावत बीएमओ हरोली संजय मनकोटिया के साथ तुरंत मौका पर आए व थाना प्रभारी सुनील कुमार द्वारा प्रधान व उप-प्रधान ग्रांम पंचायत बढ़ेड़ा को रेडिंग पार्टी में शामिल करके अपनी टीम निर्मल पटियाल, नरेन्द्र कुमार, अजय कुमार के साथ तुरन्त कार्यवाही करते हुए मौका पर छापा मारा गया तो गुप्त सूचना के अनुसार मौका पर दो मंजिल बिल्डिंग पाई गई व 33 मरीज अवैध रूप से एक कमरा के अन्दर बन्द होना पाए गए। जिन में से 31 मरीज पंजाब के व 2 मरीज हिमाचल ( चम्बा व सोलन) के रहने वाले पाए गएहै।

उपरोक्त नशा निवारण केन्द्र में भर्ती एक मरीज अजय कुमार ने बतलाया कि इसको यहां भर्ती करवाने हेतू इसके परिजनों ने उपरोक्त केन्द्र को 20,000/- रूपये की राशी दी है, जो इस तरह अवैध रुप से नशा निवारण केन्द्र चलाना, झूठ बोल कर लोगों से रूपये ऐंठना व 33 युवकों को कमरे के अन्दर बन्द रखना पाया जाने पर बलराम निवासी बारापुर, बलजीत निवासी चब्बेवाल, सौरभ निवासी गांव बस्सी, अमरीक सिंह निवासी गांव मेहना, हरप्रीत सिंह पुत्र निरंजन सिंह गांव बिहला जिला होशियारपुर पंजाब व राहुल कुमार पुत्र केपी सिंह निवासी रक्कड़ कलोनी जिला ऊना (हि.प्र.) के खिलाफ पुलिस थाना हरोली में भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया गया हैै। अभियोग में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है।

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