- सार्वजनिक स्थानों में जुलूस और रैली निकालने पर रोक : नेगी
आपकी खबर, शिमला। 3 अक्तूबर।
जिला दंडाधिकारी शिमला आदित्य नेगी ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सार्वजनिक सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने, रैलियां निकालने, प्रदर्शन करने, नारे लगाने, बैंड बजाने और अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल होने योग्य वस्तुओं को ले जाने पर रोक लगायी जाती है। इसमें मॉल रोड, छोटा शिमला से कैनेडी हाउस और रिज तक, रेंडेज़वस रेस्तरां से रिवोली सिनेमा और 150 मीटर तक, स्कैंडल प्वाइंट से कालीबाड़ी मंदिर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से कसुम्पटी संपर्क सड़क की और, छोटा शिमला चौक – राजभवन – ओकओवर तक, सम्पर्कं मार्ग कार्ट रोड से मजीठा हाउस तक, ए.जी. कार्यालय से कार्ट रोड तक जाने वाली सड़क, सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय से चौड़ा मैदान तक, उपायुक्त कार्यालय के ऊपर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर 50 मीटर की दूरी तक प्रतिबंधित रहेंगे।
उन्होंने कहा कि रैलियां, प्रदर्शन, सार्वजनिक सभा आयोजित करने और बैंड बजाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति लेनी होगी ताकि सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम सुनिश्चित किए जा सकें।
उन्होंने कहा कि यह आदेश अपने कर्तव्यों का पालन करते समय पुलिस, अर्धसैनिक, सैन्य कर्मियों पर लागू नहीं होगा, यह आदेश 1 अक्तूबर से लागू होगा और दो महीने की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा।