- एरियर के नाम पर कर्मचारियों के साथ धोखा कर रहा वित्त विभाग
- अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने जताया विरोध, कहा : एकमुश्त हो एरियर का भुगतान
आपकी खबर, शिमला। 4 मार्च
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने सीएम सुक्खू की ओर से जारी कर्मचारियों को एरियर और डीए का विरोध किया है। महासंघ ने मांग की है कि सरकार को प्रदेश के सभी कर्मचारियों को वेतन का एरियर और डीए का एरियर नियमानुसार एक मुश्त देना चाहिए।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के प्रांत अध्यक्ष पवन कुमार, राष्ट्रीय सचिव पवन मिश्रा, प्रान्त महामंत्री डॉ मामराज पुंडीर, प्रान्त संगठन मंत्री विनोद सूद, मीडिया प्रभारी शशि शर्मा, जिलों के अध्यक्ष, महामंत्री ने सरकार से मांग की है कि प्रदेश के लाखों कर्मचारियों को एक मुश्त उनकी मेहनत का एरियर दें।
महासंघ ने मांग की कि सरकार को चाहिए कि संयुक्त सचिव के ऐसे विवादास्पद फार्मूले को तुरंत प्रभाव से रोक कर पूर्व में मिल रहे फार्मूले के आधार पर सुधार करने के आदेश दें।
प्रदेश के लाखों कर्मचारी वर्षों से लटके हुए अपने वेतन आयोग के देय एरियर के भुगतान को लेकर नई सरकार से उम्मीद लगाए बैठे थे कि सभी कर्मचारियों को उनकी कमाई का एक मुक्त भुगतान व्यवस्था परिवर्तन के साथ होगा। बावजूद इसके व्यवस्था परिवर्तन के इस नए फार्मूले से पूरा कर्मचारी वर्ग हैरान और परेशान हो गया है। एक तरफ सभी तरह के नेताओं को खुश करने के लिए कैबिनेट मंत्री स्तर से भी अधिक वेतन भत्ते और विभिन्न सुविधाएं दी जा रही हैं और वहीं दूसरी तरफ सरकार के कर्मठ कर्मचारियों को कुल भुगतान का 1.5%और .25% एरियर।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ इस प्रकार के भुगतान के नाम पर गणितीय फार्मूले का घोर विरोध और निंदा करता है।
महासंघ ने यह भी याद कराया कि इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 17.09.2022 के क्रम में, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नियमित सरकारी कर्मचारियों को 01.01.2016 से वेतनमान में संशोधन के कारण बकाया राशि के भुगतान का आदेश देने की कृपा कर रहे हैं/ राज्य सरकार के पेंशनभोगियों और नियमित सरकार को 01.07.2022 से देय महंगाई भत्ते की बकाया राशि। कर्मचारी वेतनमान में संशोधन के कारण बकाया राशि के वितरण के लिए सूत्रीकरण/पद्धति इस प्रकार होगी कि वेतनमान में संशोधन के कुल बकाया का 1.5% मार्च, 2024 में और 3% वार्षिक रूप से वित्तीय वर्ष 2024 में भुगतान किया जाएगा। -25, जो प्रति माह कुल बकाया का 0.25% की दर से वितरित किया जाएगा। वेतनमान में संशोधन का बकाया कर्मचारियों/पेंशनभोगियों के वेतन/पेंशन के साथ मासिक रूप से वितरित किया जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2024-25 में नियमित सरकारी कर्मचारियों के वेतन के साथ महंगाई भत्ते का बकाया 1.5% मासिक की दर से वितरित किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बकाया की मात्रा वेतनमान के बकाया और डीए के बकाया के लिए ऊपर निर्धारित सीमा से अधिक न हो।