- 147 पैंशनरों को संशोधित वेतनमान देने के उच्च न्यायालय के आदेश का किया स्वागत
- हिमाचल सरकार कर्मचारियों की लंबित वेतनमान की जल्द अदायगी करें : भूपराम वर्मा
आपकी खबर, शिमला। 24 मार्च
हिमाचल प्रदेश सचिवालय एवं अन्य संबद्ध पैंशनर कल्याण संघ के प्रधान मदन लाल शर्मा और उपप्रधान भूपराम वर्मा ने संयुक्त बयान में प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है।
न्यायालय ने सचिवालय और लोकसेवा आयोग के 147 पैंशनरों को संशोधित वेतनमान के बकाया एरियर का भुगतान 6 प्रतिशत ब्याज के साथ छह सप्ताह के भीतर प्रदेश सरकार को करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में 22 मार्च, 2024 cwp no. 36 of 2023 में स्पष्ट कहा है कि सरकार वित्तीय संकट का हवाला देते हुए पैंशनरों के कानूनी हकों को अनिश्चितकाल के लिए नहीं रोक सकती। जिन्होंने अपने पूरे जीवन का काफी समय सरकार की सेवा को दिया है।
संघ को न्यायालय में याचिका इसलिए करनी पड़ी थी कि सरकार ने वर्ष 2022 के बाद हुए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सभी देय वित्तीय लाभ प्रदान कर दिए थे और 01-01-2016 से 31-12-2021 के बीच हुए सेवानित्त कर्मचारियों को यह लाभ न देकर वंचित करते हुए सौतेला व्यवहार किया था। यहां यह भी उल्लेनीय है कि इसी दौरान हमारे सचिवालय के पैंशनर ओमप्रकाश शर्मा की मृत्यु तक हो गई थी। संघ सरकार से मांग करता है कि इस फैसले को कर्मचारियों के हित में शीघ्र कार्यान्वित किया जाए।