आपकी खबर, किन्नौर।
उपायुक्त किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने आज कोविड को लेकर अधिसूचना जारी की है जो किन्नौर जिला में पूरी तरह से लागू होगी। अधिसूचना में कहा गया है कि कोविड महामारी के दृष्टिगत ‘नो मास्क-नो सर्विस’ नीति जिले में आगे भी जारी रहेगी। जिले में रात 10 बजे से प्रातः 5 बजे तक रात्रि कर्फ़्यू जारी रहेगा।
अधिसूचना के अनुसार जिले के सभी काॅलेज/तकनीकी शिक्षण संस्थान व अन्य उच्च शिक्षण संस्थान 03 फरवरी, 2022 से खुल जाएंगे। इस दौरान शिक्षण संस्थानों को कोविड-19 को लेकर जारी प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। जिले में सभी कोचिंग सैंटर व पुस्तकालय भी कोविड प्रोटोकाॅल के साथ खुले रहेंगे।
अधिसूचना के अनुसार सभी आंतरिक (इन्डौर) में आयोजित होने वाले सामाजिक/ धार्मिक/ शैक्षणिक/ खेल / मनोरंजन/ सांस्कृतिक/ राजनैतिक व अन्य तरह के आयोजन जिनमें शादी विवाह व मृत्यु पर किए जाने वाले धार्मिक कार्य में क्षमता के 50 प्रतिशत या अधिकतम 100 लोग कोविड मानकों का पालन करते शामिल हो सकेंगे। इसी प्रकार खुले (आउटडोर) में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में आयोजन स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत या अधिकतम 300 लोग शामिल हो सकेंगे। इस दौरान कोविड-19 को लेकर जारी सभी सुरक्षा प्रोटोकाॅल व मानकों का आयोजन में शामिल होने वाले सभी व्यक्तियों को कड़ाई से पालन करना होगा।
अधिसूचना के अनुसार सरकारी, अर्ध-सरकारी व स्वायत् निकाय कार्यालय अब सप्ताह के कार्यदिवस में शत-प्रतिशत क्षमता के अनुसार खुलेंगे जबकि दिव्यांगो व गर्भवती महिला कर्मियों को घर से काम करने की छूट होगी।
जिमनैसियम/खेल परिसर व कल्बों को भी कोविड-19 नियमों के पालन अनुसार खोलने की छूट दी गई है। धार्मिक व पूजा-स्थलों में लंगर पर पाबंदी रहेगी।
अधिसूचना के अनुसार इन आदेशों का पालन करवाने की जिम्मेदारी पुलिस अधिक्षक किन्नौर व संबंधित उपमण्डलाधिकारियों व पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारियों को दी गई है।
अधिसूचना के अनुसार आदेशों का उल्लघंन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 एवं भारतीय दंड संहिता की धारा-188, 269 व 270 के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। यह आदेश समूचे किन्नौर जिला में 1 फरवरी से लागू हो गए हैं।