हिमाचल

किन्नौर : मूरंग के लोगों ने जाने कानूनी अधिकार

 

आपकी खबर, किन्नौर। 

किन्नौर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आज पूह विकास खण्ड की मूरंग ग्राम पंचायत कार्यालय के प्रागंण में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किन्नौर निशांत वर्मा ने की। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि विधिक साक्षरता शिविरों के आयोजन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों को उनके अधिकारों व कत्र्तव्यों के साथ-साथ कानूनी तौर पर साक्षर बनाना है।

निशांत वर्मा ने अधिकतर मामलों को पंचायत स्तर, मध्यस्थता व लोक अदालत के माध्यम से निपटाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि 12 मार्च, 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें लोग अपने न्यायिक मामले अदालत में दर्ज कर सकते हैं जिसकी 12 मार्च, 2022 को ही सुनवाई होगी। उन्होंने प्राधिकरण के सौजन्य से समाज के विभिन्न वर्गों को प्रदान की जा रही निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि इस जागरूकता शिविर का उद्देश्य दूर-दराज क्षेत्र के ऐसे व्यक्ति जो आर्थिक दृष्टि से गरीब, पिछड़े व कमजोर वर्ग (अनुसूचित जातिध्जनजाति), महिलाएं, असहाय, नाबालिग बच्चे, ऐसी महिलाएं व बुजुर्ग व्यक्ति जिनका कोई सहारा नही है तथा जिन्हें बुढ़ापे में अकेला छोड़ दिया जाता है को कानूनी अधिकारों से अवगत करवाना है ताकि वे निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता, कानूनी सलाह व कानूनी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि नालसा की ऐप https://nalsa.gov.in व पत्राचार के माध्यम से व्यक्ति अपनी शिकायत दर्ज कर निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है।

इस अवसर पर अधिवक्ता दीपक नेगी ने उपस्थित लोगों को घरेलू हिंसा अधिनियम-2005 के बारे में जानकारी प्रदान की व महिलाओं के अधिकारों से लोगों को अवगत करवाया। उन्होंने महिलाओं से होने वाली दहेज प्रताड़ना संबंधी मामलों में किस प्रकार कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है बारे भी लोगों को जानकारी प्रदान की।

शिविर में मूरंग ग्राम पंचायत प्रधान अनूप कुमार, उपप्रधान ज्ञान भण्डारी, पंचायत सदस्यों सहित ग्रामवासी उपस्थित थे।

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