आपकी खबर, शिमला।
आयकर अधिकारी (टीडीएस) शिमला प्यारे लाल शर्मा ने खंड विकास अधिकारी, बसंतपुर (शिमला) के कार्यालय के कर्मचारियों व अधिकारियों को आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत टीडीएस की धाराओं के उपयोग के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया।
आयकर अधिकारी (टीडीएस) शिमला प्यारे लाल शर्मा ने पंचायत सचिवों व आहरण एवं संवितरण अधिकारी को आयकर अधिनियम 1961 में दिए गए कर कटौती संबंधित विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंचायत कार्यालयों व खंड विकास अधिकारी कार्यालय में विभिन्न मद्दों पर किये जाने वाले खर्चों पर कर कटौती की कौन-कौन सी धाराएं लगती है। उक्त धाराओं में किस दर से कितनी कर कटौती की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने टी॰ए॰एन॰ नंबर को लेने की पूरी प्रक्रिया के बारे मे जानकारी दी व इसके साथ ही इस बारें में भी अवगत करवाया कि अगर कर कटौती धाराओ का अनुपालन नही किया जाता है तो ऐसे में आयकर अधिनियम की धारा 201व 271 सी के तहत कटौतीकर्ता को एसेसी-इन-डिफोल्ट घोषित कर आयकर की वसूली व दंड लगाए जाने का प्रावधान लागू होता है।