30 किलोमीटर के लिए 1 दिन, ज्यादा के लिए 5 दिन का समय निर्धारित
आपकी ख़बर, शिमला।
कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में तबादला होने पर जॉइनिंग की टाइमिंग में बदलाव किया है। ऐसे में अब ट्रांसफर ऑर्डर होने के बाद निर्धारित समय अवधि पर संबंधित कर्मचारियों को जॉइनिंग करनी होगी। नए आदेशों के तहत यदि कर्मचारी की ट्रांसफर नजदीक हुई है, तो अगले एक दिन के भीतर ज्वाइन करना होगा। यदि ट्रांसफर दूर है, तो पांच दिन मिलेंगे। पहले यह अवधि 10 दिन की थी। बुधवार को प्रधान सचिव वित्त मनीष गर्ग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यदि नए और पुराने स्टेशन में दूरी 30 किलोमीटर से कम है, तो ज्वाइनिंग टाइम सिर्फ एक दिन का होगा। यदि यह दूरी 30 किलोमीटर से ज्यादा है, तो ज्वाइनिंग टाइम पांच दिन का होगा। इससे पहले राज्य सरकार 10 दिन कर्मचारियों को ज्वाइनिंग के लिए देती थी। कैबिनेट की 17 मई को हुई बैठक में इस ज्वाइनिंग टाइम को बदला गया था। राज्य सरकार ने यह फैसला ट्रांसफर के बाद एडजस्टमेंट में जाया हो रहे वक्त को बचाने के लिए लिया था। सरकारी कर्मचारी ट्रांसफर प्रोमोशन के मामले में ज्वाइन करने के बजाए पसंदीदा स्टेशन पाने के लिए सचिवालय और राजधानी शिमला के चक्कर काटते हैं। इसी एडजस्टमेंट में बहुत समय बेकार जाता है और ज्वाइनिंग भी नहीं हो पाती। ट्राइबल और हार्ड एरिया की अपनी अलग समस्या है। यहां पोस्टिंग या ट्रांसफर होने पर कर्मचारी जाते नहीं और राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर तबादला चेंज करवा लेते हैं। यहां तक कि अधिकारी भी पोस्टिंग में राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। अफसरों के लिए भी राज्य सरकार ने हाल ही में अलग से दिशा निर्देश जारी किए थे। इसमें कहा गया था कि यदि किसी अधिकारी ने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल पोस्टिंग या ट्रांसफर के लिए किया।