Saturday, July 27, 2024

प्रदेश में स्ट्रीट बैंडेज एक्ट लागू करवाने के लिए अभियान चलाएगी रेहड़ी यूनियन

  • प्रदेश में स्ट्रीट बैंडेज एक्ट लागू करवाने के लिए अभियान चलाएगी रेहड़ी यूनियन

 

आपकी खबर, मंडी।

 

रेहड़ी-फड़ी वर्कर्स यूनियन हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी की बैठक आज कामरेड तारा चन्द भवन मंडी में कामरेड शेरपा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सीटू के राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मैहरा और ज़िला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह भी शामिल हुए।

 

यूनियन के राज्य महासचिव सुरेंद्र कुमार शीलू ने बैठक के फैसलों की जानकारी मीडिया को देते हुए बताया कि वर्ष 2014 में रेहड़ी फड़ी लगा कर अपनी आजीविका कमाने के अधिकार को क़ानूनी मान्यता दी गई है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के सभी नगर परिषद क्षेत्रों में इस क़ानून को लागू नहीं किया जा रहा है। अभी तक भी इस क़ानून के तहत टॉउन बैंडिंग कमेटियां गठित नहीं कि गयी हैं और यदि कहीं पर गठित हुई भी हैं तो उनकी बैठकें आयोजित नहीं होती। अफसरशाही अपने तौर तरीकों से मनमानी करते हैं और रेहड़ी धारकों को रोजाना परेशान करते हैं। इसलिये यूनियन जुलाई माह में शहरी विकास मंत्री और निदेशक को माँगपत्र सौंपेगी।

 

सीटू के राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने बताया कि वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार लगातार मज़दूर विरोधी फ़ैसले ले रही है और उन सभ कानूनों को ख़त्म कर रही है या उनमें संशोधन कर रही जो मज़दूरों के हकों की रक्षा करने लिये आज़ादी से पहले और के बाद बने हैं। ज़िला अध्यक्ष भपेंद्र सिंह ने बताया कि क़ानून के तहत रेहड़ी-फड़ी वालों का सभी शहरी क्षेत्रों में सर्वेक्षण होना अनिवार्य है और उन्हें लाइसेंस, पहचान पत्र, रेहड़ी लगाने के लिए स्थान आवंटित करने का काम करना होता है।

बावजूद इसके अभी तक अधिकांश शहरी क्षेत्रों में ये काम नहीं हुआ है।उन्होंने बताया कि क़ानून के तहत राज्य स्तर भी स्ट्रीट बैंडरज कमेटी गठित करने का प्रावधान है, लेकिन ये कमेटी पूर्व भाजपा सरकार ने गठित नहीं कि थी। इसलिये अब नई सरकार को इसे राज्य स्तर पर गठित करने की मांग उठाई है।

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