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करसोग में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिह्नित, बिना लाइसेंस पटाखे बेचने पर होगी कार्रवाई

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करसोग में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिह्नित, बिना लाइसेंस पटाखे बेचने पर होगी कार्रवाई

रात को 8 से 10 बजे तक ही चला पाएंगे पटाखे

प्रतिबन्धित विदेशी पटाखों पर नजर रखने के लिए कमेटी गठित

आपकी खबर, करसोग। 21 अक्तूबर

दीपावली के त्यौहार और लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत करसोग में पटाखों की बिक्री के लिए स्थान चिह्नित करने के साथ-साथ पटाखें चलाने का समय भी प्रशासन की ओर से निर्धारित किया गया है।

कार्यवाहक एसडीएम व तहसीलदार करसोग वरुण गुलाठी ने जानकारी देते हुए बताया कि लाइसेंस धारक पटाखा विक्रेता प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थानों पर ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि चिन्हित स्थानों के अलावा बाजार में अन्य स्थानों पर पटाखों की बिक्री करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने बताया कि दीपावली त्यौहार के दौरान होने वाली आग की घटनाओं की संभावनाओं और लोगों की सुरक्षा के दृष्टिगत यह कदम उठाए गए है।

उन्होंने बताया कि लाइसेंस धारक पटाखा विक्रेता करसोग के विभिन्न स्थानों करसोग के रामलीला मैदान पुराना बाजार, इमला पुल के पास उत्तर दिशा की ओर खुले स्थान पर, नया डाकघर करसोग के पास खुली जगह पर ही पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। चुराग में सनोती रोड और बंटी आटो स्पेयर के पास खुली जगह पर ही पाटाखों की बिक्री होगी।

तत्तापानी में सतलुज ब्रिज के पास शिमला-मंडी रोड के नीचे की ओर खुली जगह और पांगणा में अस्पताल रोड के पास पंचायत घर के पीछे स्थित खुले स्थान पर ही पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि अस्पताल, काॅलेज, स्कूल और पुस्तकालय भवन आदि के पास आतिशबाजी व पटाखों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित होेेेगा।

उन्होंने बताया कि दिवाली त्यौहार के दौरान ध्वनि एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपाय किए जाने आवश्यक है। इसलिए दिवाली उत्सव के दौरान पटाखे केवल सांय 8 बजे से 10 बजे तक की चलाए जा सकते है।

उन्होंने बताया कि निर्धारित स्थानों और समय के अतिरिक्त कहीं पर भी पटाखें और आतिशबाजी की बिक्री और चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति एसडीएम कार्यालय द्वारा फाॅर्म संख्या एलई-5 पर जारी वैध लाइसेंस के बिना आतिशबाजी, पटाखे नहीं बेच सकता।

कार्यकारी एसडीएम व तहसीलदार करसोग वरूण गुलाठी ने बताया कि उपायुक्त मंडी के निर्देशानुसार देश व प्रदेश में प्रतिबन्धित विदेशी पटाखों और आतिशबाजी पर नजर रखने के लिए करसोग में एक कमेटी भी गठित की गई है।

उन्होंने बताया कि कमेटी में नायब तहसीलदार बगस्याड़, नायब तहसीलदार पांगणा और एसएचओ करसोग को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि कमेटी के सदस्य अपने-अपने क्षेत्राधिकार में प्रतिबंधित विदेशी पटाखों व अतिशबाजियों पर नजर रखेेंगे और कोई भी दुकानदार प्रतिबंधित विदेशी पटाखें व आतिशबाजियां बेचता हुआ पाया जाता है या स्टोर की हुई पाई जाती है तो उस दुकानदार या विक्रेता के खिलाफ कमेटी के सदस्यों द्वारा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

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