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हिमाचल कैबिनेट के निर्णय : 10 नवम्बर से खुलेंगे स्कूल; 10 दिसम्बर से शुरू होगा विधानसभा शीतकालीन सत्र

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हिमाचल कैबिनेट के निर्णय : 10 नवम्बर से खुलेंगे स्कूल; 10 दिसम्बर से शुरू होगा विधानसभा शीतकालीन सत्र

आपकी खबर, शिमला।

 

 

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक आज यहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 10 से 15 दिसम्बर, 2021 तक जिला कांगड़ा के धर्मशाला में आयोजित करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया। इसमें पांच बैठकें होंगी। बैठक में तीसरी से 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल 10 नवम्बर, 2021 से और पहली और दूसरी कक्षा के विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष 15 नवम्बर से खोलने का निर्णय लिया गया। बैठक में परिवहन बसों का परिचालन पहले के 50 प्रतिशत मानदण्ड के बजाय पूरी क्षमता के साथ करने का निर्णय भी लिया गया।

21 नवम्बर को सजेगा जनमंच
मंत्रिमण्डल ने राज्य के विभिन्न भागों में 21 नवम्बर, 2021 से जनमंच आयोजित करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमण्डल ने भारतीय जनता पार्टी के स्वर्णिम दृष्टिपत्र के कार्यान्वयन की प्रगति की भी समीक्षा की, जिसे वर्तमान राज्य सरकार ने नीति दस्तावेज के रूप में अपनाया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रस्तुति दी। मंत्रिमण्डल ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया, जिसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला और क्लस्टर विश्वविद्यालय मण्डी के कुलपतियों तथा सचिव शिक्षा को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, ताकि मण्डी में राज्य विश्वविद्यालय स्थापित करने की रूपरेख तय करने पर कार्य किया जा सके।

पीजी-एमडीएस विद्यार्थियों की बढ़ेगी छात्रवृति
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश राजकीय दन्त महाविद्यालय शिमला के पीजी-एमडीएस विद्यार्थियों की छात्रवृति 1 अप्रैल, 2021 से 5000 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने की मंजूरी दी। अब प्रथम वर्ष के एमडीएस विद्यार्थियों को 35 हजार रुपये के स्थान पर 40 हजार रुपये, द्वितीय वर्ष की विद्यार्थियों को 40 हजार रुपये के स्थान पर 45 हजार रुपये और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों को 45 हजार रुपये के स्थान पर 50 हजार रुपये प्रति माह मिलेंगे।

कृषि-बागवानी उत्पाद विपणन अधिनियम 2005 की वर्तमान अनुसूची में अधिक मदों को शामिल करने को मंजूरी
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश कृषि और बागवानी उत्पाद विपणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 2005 की वर्तमान अनुसूची में अधिक मदों को शामिल करने को मंजूरी प्रदान की ताकि प्रदेश में कृषक समुदाय के हित में विविध कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र में संभावित विकास हो सके। इससे पहले अधिनियम की मौजूदा सूची में 131 वस्तुएं शामिल की गई थीं। अब इसमें अनाज, दालें, तिलहन, फल, सब्जियों के रेशे, पशुपालन उत्पाद एवं पशुधन, मसाले, औषधीय और सुगन्धित पौधों की प्रजाजियां फूल, गमलों में लगे पौधों और उनके बीज और अन्य उत्पादों सहित 259 वस्तुएं शामिल की गई हैं। मंत्रिमण्डल ने जिला मण्डी में राजकीय माध्यमिक पाठशाला चेत को राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने और इसके सुचारू संचालन के लिए आवश्यक पदों के सृजन का निर्णय लिया।

सचिवालय में भरे जाएंगे चालकों के 10 पद
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग में सेकंडमेंट आधार पर चालकों के 10 पद भरने का निर्णय लिया। इस अवसर पर राज्य में कोविड-19 स्थिति और कोरोना वायरस की संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों के सम्बंध में एक प्रस्तुति भी दी गई। मंत्रिमण्डल ने इसके द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा भी की।

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